भगौड़ा नीरव मोदी ब्रिटेन से बाहर नहीं भागने के बारे में अदालत को भरोसा नहीं दिला पाया
मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले का आरोपी है।
लंदन. भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी बुधवार को ब्रिटेन की एक अदालत को यह भरोसा नहीं दिला पाया कि वह ब्रिटेन से बाहर नहीं भागेगा। अदालत ने मोदी की जमानत याचिका को तीसरी बार खारिज कर दिया था। हालांकि, मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थित अपने फ्लैट में चौबीसो घंटे नजरबंदी में रहने के लिए तैयार है। मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले का आरोपी है।
हल्के नीले रंग की कमीज और पैंट पहने 48 वर्षीय मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट के समक्ष पेश हुआ। लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी। यह भी पढ़े-पीएनबी घोटाला: भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की अदालत ने की खारिज
हालांकि, सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यायाधीश आर्बुथनॉट संभवत: मोदी को चौबीसो घंटे की नजरबंदी में रखने की शर्त पर जमानत दे देंगी।
हालांकि, बाद न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं।
मजिस्ट्रेट आर्बुथनॉट ने मोदी के जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने की आशंका जताते हुए कहा, ‘ गवाहों को प्रभावित करने, कंप्यूटर सर्वर और मोबाइल फोन नष्ट करने और स्थानीय (ब्रिटेन के) समुदाय से संबंध के अभाव जैसी तमाम बातों पर गौर करने पर अब भी यह आशंका है कि वह (जमानत पर छूटने के बाद) अदालत के सामने हाजिर नहीं होगा।’
(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2019 06:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

