Sex on Bus: शर्मनाक! नवी मुंबई में NMMT की चलती बस में कपल ने बनाए शारीरिक संबंध, वीडियो वायरल होने पर कंडक्टर के खिलाफ लापरवाही को लेकर एक्शन शुरू
(Photo Credits AI)

Sex on Bus: मुंबई से सटे नवी मुंबई से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NMMC) की एक चलती AC बस में एक कपल ने शारीरिक संबंध बनाए. यह घटना तब सामने आई जब किसी व्यक्ति ने इस अपत्तिजनक कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और नागरिक अधिकारियों को भेज दिया.वीडियो वायरल होने के बाद नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (NMMT) की बदनामी होने लगी, जिसके बाद विभाग ने कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

कंडक्टर की लापरवाही पर कार्रवाई

NMMT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस कंडक्टर को इस घटना को नजरअंदाज करने और समय पर हस्तक्षेप न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. अधिकारी ने कहा, "कंडक्टर को बस में सफर कर रहे यात्रियों की निगरानी करनी चाहिए थी, उसे यह पता होना चाहिए था कि बस में क्या हो रहा है. कंडक्टर को लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि ऐसी घटना उसकी निगरानी में कैसे हो गई. यह भी पढ़े: Sex Racket Busted: बस्ती की आवासीय कॉलोनी में चल रहा था सेक्स रैकेट, 9 महिलाएं और 6 पुरुष गिरफ्तार

कपल ने बस के पीछे बनाए शारीरिक संबंध

इस मामले में कंडक्टर का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि कंडक्टर को चेतावनी दी गई है और उससे लिखित में जवाब मांगा गया है कि उसकी ड्यूटी के दौरान ऐसी घटना कैसे हुई. अधिकारी ने यह भी बताया कि कंडक्टर बस में आगे बैठा था और उसे पीछे क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी.

बस पनवेल से कल्याण जा रही थी

जिस NMMT की बस में कपल ने शारीरिक संबंध बनाए, वह बस पनवेल से कल्याण जा रही थी और रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण बस धीमी गति से चल रही थी। इसी दौरान कपल ने महिला के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया। इस बीच किसी दूसरे वाहन में बैठे एक व्यक्ति ने इस जोड़े का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

RTI कार्यकर्ता अनारजित चौहान की प्रतिक्रिया

आरटीआई कार्यकर्ता अनारजित चौहान ने इस मामले को उजागर किया और कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक परिवहन में ऐसी हरकतें हो रही हैं." उन्होंने कहा कि कंडक्टर को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया है।

कपल के खिलाफ इस धाराओं में हो सकती है कानूनी कार्रवाई

भारतीय दंड संहिता की धारा 296 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करने पर तीन महीने की सजा और/या 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में कपल पर भी इस धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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