नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड (Shelter Home Rape Case) के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. जिला मजिस्ट्रेट ने जेल में बंद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर की पत्नी और छह अन्य की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को बृजेश ठाकुर की पत्नी और एनजीओ सेवा संकल्प समिति के छह सदस्यों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. बता दें कि यही एनजीओ वो शेल्टर होम चलाता था.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके करीबी सहयोगियों को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. मामले में बिहार सरकार ने संकल्प सेवा समिति का लाइसेंस भी अगस्त में ही रद्द कर दिया था.
Muzaffarpur shelter home case: District Magistrate releases order to attach property of accused Brajesh Thakur's wife and six other members of Seva Sankalp Samiti, the NGO that ran the shelter home
— ANI (@ANI) November 30, 2018
गौरतलब है कि शेल्टर होम में नाबालिक लड़कियों के यौन शोषण मामले पुलिस मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर हैं. इस केस को सीबीआई हैंडल कर रही है. पीडि़त बच्चियों ने अपने बारे में खुलासा किया था कि उनके साथ यौन शोषण होता है. जिसके बाद पुलिस ने शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवाया. टेस्ट में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने की पुष्टी हुई थी.
बच्चियों ने ब्रजेश के बारे में कई संगीन आरोप लगाते हुए बताया था कि उनको नशे की दवा खिलाकर उनके साथ गलत काम किया जाता था. कभी-कभी उन्हें बाहर भी भेजा जाता था. जिसका विरोध करने पर उनकी पीटाई भी होती थी.