मुंबई (Mumbai) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, 30 साल की एक महिला को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. महिला पर आरोप है कि उसका प्रेमी उसकी 12 साल की बेटी के साथ यौन शोषण करता था और कथित रूप से वह इसमें सहयोग करती थी. महिला की जमानत (Bail) याचिका इस हफ्ते विशेष अदालत (Special Court) ने खारिज कर दी थी. बच्ची ने बताया है कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और मां का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है. बच्ची ने बताया कि मां पापा को नींद की गोलियां देती थी. जिसके बाद आरोपी घर पर आता था और रहता था.
बच्ची ने आरोप लगाया कि आरोपी जब उसके घर आता था तो उसे गलत तरीके से छूता था. साथ ही उसे और उसके भाई को पॉर्न वीडियो दिखाता था. बच्ची ने कहा कि उसने इस बारे में अपनी मां को बताया था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. फिर बच्ची ने इसे लेकर अपनी दादी और एक अन्य रिश्तेदार से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. बच्ची की मां और उसके प्रेमी को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बच्ची की मां ने कोर्ट में कहा कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है. उसने ये भी दावा किया कि पुलिस को यौन शोषण की सूचना नहीं देने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया था. यह भी पढ़ें- शॉपिंग मॉल में 10 रुपये में मिल रही थी साड़ी, खरीदने के लिए जुटी भारी भीड़, मची भगदड़
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची की मां ने दावा किया कि उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं था. उसने दावा किया कि उसका कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और कभी किसी अपराध में शामिल नहीं रही है. बच्ची की मां ने कहा कि वह परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य है और उसे जमानत पर रिहा करने की जरूरत है. हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि इस मामले में दोनों बच्चों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया गया है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि जमानत मिलने के बाद पीड़ित बच्ची की मां होने के नाते वह उसे धमकाएगी.