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मुंबई पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई पुलिस ( Mumbai Police) ने कोरोना वायरस (coronavirus) को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कर्रवाई करने का मन बना चुकी है. इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी किया है. जिसके मुताबिक WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok पर किसी भी तरह की अवाह अगर कोरोना वायरस को लेकर फैलाई गई तो एडमिन को उसका दोषी माना जाएगा. पुलिस ने कहा है कि ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस तरह की अफवाहों से आम जनता में भय व्याप्त हो जाता है. जिससे माहौल खराब हो जाता है. पुलिस ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि एडमिन के तौर पर सभी लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गलत जानकारी फैलाने के लिये ज़िम्मेदार माना जायेगा.

मुंबई पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
अफवाह फैलाने पर होगी सजा ( फोटो क्रेडिट- फाइल )

मुंबई पुलिस ( Mumbai Police) ने कोरोना वायरस (coronavirus) को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कर्रवाई करने का मन बना चुकी है. इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी किया है. जिसके मुताबिक WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok पर किसी भी तरह की अवाह अगर कोरोना वायरस को लेकर फैलाई गई तो एडमिन को उसका दोषी माना जाएगा. पुलिस ने कहा है कि ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस तरह की अफवाहों से आम जनता में भय व्याप्त हो जाता है. जिससे माहौल खराब हो जाता है. पुलिस ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि एडमिन के तौर पर सभी लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गलत जानकारी फैलाने के लिये ज़िम्मेदार माना जायेगा.

सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के दरम्यान कई मीम, मैसेज, तस्वीर और जानकारी सोशल मीडिया और तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं. जिसमें से कई ऐसी जानकारी झूठी होती हैं. इसका ताजा उदहारण बांद्रा स्टेशन पर इक्कठा हुई लोगों भीड़ थी. वहीं नए गाइडलाइन में कहा है मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.

बता दें कि कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा भारत जंग लड़ रहा है. देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें हर कदम फूंक-फूंक के रख रही है. कोरोना का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है. जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. महाराष्ट्र 50,231 मामलों के साथ कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य बना हुआ है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 26, 2020 12:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).