Mumbai: अवैध बांग्लादेशी प्रवासी महिला की फ्लैट में मिली अधगली लाश, पुलिस जांच में जुटी

26 वर्षीय महिला का अर्ध विघटित शव सोमवार को नवी मुंबई के कालांबोली के एक फ्लैट में मिला. पुलिस ने कहा कि महिला की करीब तीन हफ्ते पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई और हमलावर ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

26 वर्षीय महिला का अर्ध विघटित शव सोमवार को नवी मुंबई के कालांबोली के एक फ्लैट में मिला. पुलिस ने कहा कि महिला की करीब तीन हफ्ते पहले गला दबाकर हत्या कर दी गई और हमलावर ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गया. हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. मृतका की पहचान लिपि सागर शेख उर्फ रीना शेख के रूप में की गई है, जो कथित रूप से एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी है. पुलिस ने कहा कि शेख बांग्लादेश की दो अन्य महिलाओं के साथ फ्लैट में रहती थी और नवी मुंबई में हॉस्पिटैलिटी उद्योग में काम करती थी.

हालांकि, तीनों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी. जबकि शेख के रूममेट्स बांग्लादेश वापस चले गए और उसने अकेले फ्लैट में रहना जारी रखा. उसके शरीर को सोमवार को दो महिलाओं द्वारा खोजा गया, जब वे अपनी जॉब प्रॉस्पेक्ट को रिन्यू करने के लिए मुंबई लौटे थे. प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार महिला एक बांग्लादेशी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी, जो उनके जाने के बाद उसके साथ रहता था. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला की हत्या की गई है. यह भी पढ़ें: झारखंड: खूंटी में मिली महिला की आधी जली हुई लाश, बलात्कार के बाद जलाकर मारने की आशंका

महिला के रूममेट्स के बयानों के अनुसार जब वे वापस लौटे तो उन्हें फ्लैट बंद मिला और शेख का फोन नहीं लग रहा था. उन्होंने मकान मालिक से संपर्क किया और उससे चाबी मांगी. उसने उन्हें बताया कि उसके पास चाभी नहीं है क्योंकि शेख अभी भी वहीं रह रही है. उन्हें घर के दलाल मिले, जिनके पास डुप्लीकेट चाबी थी, उन्होंने जब दरवाजा खोला तो उन्हें आधी गली हुई लाश मिली, जिसके बॉस उन्होंने पुलिस को संपर्क किया.

कांबोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि मामले में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, “हमने अपनी जांच शुरू कर दी है और उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो मृतिका के साथ रहता था. चूंकि सभी तीन महिलाएं देश में अवैध रूप से रह रही थीं, इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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