मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई; 218 किलो नकली चीज और 478 लीटर मिलावटी दूध किया नष्ट

गणेशोत्सव से लेकर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस तक मांग बढ़ने के कारण मिठाइयों, खोया, पनीर, घी, दूध, सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए FDA ने इस साल 11 अगस्त से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान शुरू किया है.

Representational Image | File

मुंबई में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) ने मिलावटखोरी पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है. 11 अगस्त से अब तक FDA अधिकारियों ने 42 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की, 55 सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए लिए गए और बड़ी मात्रा में मिलावटी चीज और दूध नष्ट किया गया. गणेशोत्सव से लेकर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस तक मांग बढ़ने के कारण मिठाइयों, खोया, पनीर, घी, दूध, सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए FDA ने इस साल 11 अगस्त से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान शुरू किया है.

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अंटोप हिल इलाके में पुलिस के साथ छापेमारी के दौरान FDA टीम ने बिना लेबल वाला चीज एनालॉग पकड़ा. जांच के बाद 218 किलो नकली चीज मौके पर ही नष्ट कर दी गई ताकि इसे पनीर बनाकर बाजार में न बेचा जा सके. इस चीज की कीमत लगभग 54,625 रुपये आंकी गई.

दहिसर में 478 लीटर मिलावटी दूध बरामद

दहिसर में एक मामले में दूध की मिलावट करते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया. यहां विभिन्न ब्रांड्स के दूध को मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा था. FDA ने 478 लीटर दूध नष्ट कर दिया.

ग्राहकों को सतर्क रहने की अपील

FDA के संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने ने लोगों से त्योहारों की खरीदारी के दौरान खास सतर्कता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि ग्राहक हमेशा उत्पाद का लेबल, निर्माण तिथि, एक्सपायरी, बैच नंबर और लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जरूर जांचें. साथ ही, खरीदारी पर हमेशा बिल लें ताकि शिकायत की स्थिति में कार्रवाई संभव हो सके.

ठेले-फेरी वालों से खरीदारी से बचें

FDA ने चेतावनी दी है कि मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री हॉकर्स या सड़क किनारे विक्रेताओं से न खरीदें क्योंकि इनमें गुणवत्ता जांच की गारंटी नहीं होती. पैक्ड प्रोडक्ट्स लेते समय सीरियल नंबर, ट्रेडमार्क और पैकेजिंग की जानकारी भी जरूर देखें.

कहां करें शिकायत

यदि किसी को मिलावट की आशंका हो तो वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (FSSAI) की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 222 365 पर शिकायत दर्ज करा सकता है.

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