BREAKING: मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, आर्म्स एक्ट मामले में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला
माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को IPC की धारा 428, 467, 468, 120बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुख्तार पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी माना था. इस दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी अदालत में हाजिर हुआ.
पिछले डेढ़ सालों में मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है. इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार को उम्रकैद की सजा हुई थी.
MP/MLA Court Varanasi sentences gangster turned politician Mukhtar Ansari to life imprisonment in 36-year-old fake arms license case under sections 466/120B.
(file pic) pic.twitter.com/6nflaBUwt4
— ANI (@ANI) March 13, 2024
मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया था. तत्कालीन डीएम व एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति पत्र प्रस्तुत कर शस्त्र लाइसेंस ले लिया गया था. मामले में सीबीसीआईडी ने चार दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 13, 2024 03:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

