MP MLA Court: कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा को घोषित किया फरार
एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है. यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने जारी किया.
लखनऊ,20 जुलाई : एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है. यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने जारी किया. इसके पहले दोनों के खिलाफ इस साल अप्रैल में गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. मामले में हाईकोर्ट भी बाप-बेटी को राहत देने से इनकार कर चुका है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं. इसलिए उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है. अधिवक्ता ने बताया बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है. यह भी पढ़ें : Nationwide curfew in Bangladesh: सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा
बता दें कि आरोप है कि परिवादी दीपक कुमार और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे. संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है. लिहाजा परिवादी ने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से शादी कर लिया. संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया, जबकि बाद में वादी को पता चला कि संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था. आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में रीति-रिवाज के साथ विवाह करने के लिए कहा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 20, 2024 08:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

