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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, बिना इजाजत नहीं छोड़ सकते देश

कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों लोगों को जमानत देते हुए कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूछताछ के दौरान पूरी तरह से सहयोग करे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वे कोर्ट के बिना इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते है और वे केस से जुड़े किसी भी सबूत को नष्ट नहीं करेंगे.

मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, बिना इजाजत नहीं छोड़ सकते देश
रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी पूछताछ को लेकर राहत भरी खबर है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय उन्हें जांच में सहयोग नही करने को लेकर गिरफ्तार करना चाहती थी. जो वे गिरफ्तारी से बचने को लेकर दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालतमें अग्रिम जमानत को लेकर एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनके उस याचिका को सोमवार को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ-साथ उनके करीबी मनोज अरोड़ा को भी जमानत दिया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) इसके पहले वाड्रा अग्रिम जमानत देने को लेकर विरोध जाता चुकी है.

कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों लोगों को जमानत देते हुए कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूछताछ के दौरान पूरी तरह से सहयोग करे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वे बिना इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते है और वे केस से जुड़े किसी भी सबूत को  भी नष्ट नहीं करेंगे. यह भी पढ़े: मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुसीबतें, अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से किया इनकार

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत  मिलना प्रियंका गांधी के साथ- साथ गांधी परिवार के लिए किसी खुशी के कम नहीं हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2019 05:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).