Modi Surname Remark: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या मिलेगी राहत, सूरत की सत्र अदालत आज सुनाएगी फैसला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाया है. अपनी सजा को लेकर राहुल गांधी ने सूरत की ऊपरी अदालत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर आज सुनवाई होने वाली है
Modi Surname Remark: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मामले में सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाया है. अपनी सजा को लेकर राहुल गांधी ने सूरत की ऊपरी अदालत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर आज सुनवाई होने वाली है. देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को आज सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत मिलती है उनकी सजा बरक़रार रहती है. राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलती है तो उनके खिलाफ सुनाई गई सजा यदि रद्द होती है तो लोकसभा से गई उनकी सदयस्ता वापस आ सकती है. जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत की बड़ा फायदा हो सकता है बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
इससे पहले राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने दावा किया कि एक 'काल्पनिक' मानहानि के आधार पर दोषसिद्धि अनुचित थी, क्योंकि केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है. यह भी पढ़े: मोदी OBC के सम्मान का टाइटल है, जिसने राहुल गांधी को चुनौती दी: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल
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चीमा ने शिकायतकर्ता सूरत पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि भाषण कोलार (कर्नाटक) में दिया गया था और शिकायतकर्ता को सूरत में उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई, जिसे अदालतों द्वारा उनकी अपील का फैसला होने तक निलंबित कर दिया गया है.