Mathura: 13 वर्षीय ‘पत्नी’ से बलात्कार के लिए 32 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

मथुरा में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय 'पत्नी' के साथ बलात्कार और अपहरण के आरोप में विशेष पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता के भाई द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पहले से ही दो बेटियों का पिता है...

Arrest (Img: TW)

मथुरा, 12 दिसंबर: मथुरा में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय 'पत्नी' के साथ बलात्कार और अपहरण के आरोप में विशेष पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता के भाई द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पहले से ही दो बेटियों का पिता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पीड़िता के घर के पास मथुरा में किराए के मकान में रहता था. वह पीड़िता के भाई के साथ एक निजी फर्म में काम करता था और कक्षा 7 की छात्रा से उसके घर आने-जाने के जरिए परिचित हुआ था. फरवरी 2020 में, वह लड़की को गुड़गांव के एक मंदिर में ले गया और दावा किया कि उसने उससे "शादी" कर ली है. घटना से एक महीने पहले, उसने मथुरा में एक घर किराए पर लिया था और लड़की के साथ वहां जाने की योजना बना रहा था. यह भी पढ़ें: Atul Subhash Case: क्या सच में 'दहेज उत्पीड़न' कानून पर एक बार फिर से विचार की जरूरत है? जानिए क्या है इस पर कानून के जानकारों और राजनेताओं की राय

लड़की के भाई की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) के साथ-साथ पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. एक हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को छुड़ाया. इसके बाद एक महीने के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई.

विशेष जिला सरकारी वकील (एसडीजीसी) अलका उपमन्यु ने कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है. उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान और सात गवाहों की गवाही सजा दिलाने में अहम थी. विशेष अदालत ने आरोपी की सजा कम करने की याचिका खारिज कर दी और उसे आजीवन कारावास और 52,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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