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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई

इस साल मार्च की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था. पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई
Manish Sisodia | Photo- X

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ 4 जून को मामले की सुनवाई करेगी. 21 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक दोहरी शर्तों को पास करने में विफल रहे. यह भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दिया झटका, शराब घोटाले मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्त के अनुसार पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं.

इस साल मार्च की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था. पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत मांग रहे थे. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब घोटाले के आरोपों के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2024 12:02 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).