मुंबई: पांच माह के बच्चे की हत्या का आरोप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने संपत्ति विवाद में अपने करीबी रिश्तेदार के पांच महीने के बेटे की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है
मुंबई: महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने संपत्ति विवाद में अपने करीबी रिश्तेदार के पांच महीने के बेटे की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश एसपी गोधलेकर ने शनिवार को दिए फैसले में ठाणे शहर (Thane City) के कपूरवाड़ी निवासी 24 वर्षीय संजय फागुलाल चव्हाण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (हमला करने, चोट पहुंचने या गलत तरीके से रोकने के लिए घर में जबरन घुसने) और धारा 324 (खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचने) के जुर्म में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई. अदालत ने कहा कि सभी सज़ाए क्रमानुसार चलेंगी न कि साथ-साथ . संजय चव्हाण पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
न्यायाधीश ने दोषी की मां प्यारी देवी चव्हाण (44) को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई. अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर के मुताबिक, दोषी के पिता का बच्चे के परिवार के साथ एक मकान को लेकर विवाद था जिसमें वे सभी रहते थे. संजय चव्हाण ने घर का बंटवारा करने वाली दीवार को तोड़ दिया, जिसपर बच्चे की मां ने आपत्ति जताई.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2019 04:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

