Maharashtra Draft Voter List: महाराष्ट्र में SIR के बाद आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जानें नाम जांचने की आसान प्रक्रिया
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज, 31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जारी की जा रही है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांचने का पूरा तरीका यहां पढ़ें.
Maharashtra Draft Voter List: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के बाद प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) आज, 31 अगस्त को जारी की जा रही है. हाल ही में पूरे राज्य में चलाए गए घर-घर गणना अभियान के बाद तैयार इस सूची के जरिए नागरिक अपने नाम, पते और मतदाता विवरणों की पुष्टि कर सकते हैं.
क्या है SIR और क्यों जारी हो रही है ड्राफ्ट लिस्ट?
मतदाता सूची को पूर्णतः सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर पर विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अभियान आयोजित किया था. इसके तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया. यह भी पढ़े: Maharashtra Voter List Revision: मुंबई, ठाणे समेत पूरे महाराष्ट्र में SIR के बाद कल जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, चेक करने का ये है आसान तरीका
सत्यापन के दौरान जो मतदाता अपने मूल पते पर नहीं पाए गए, जिनका निधन हो चुका है या जिनके नाम दो स्थानों पर दर्ज थे, उन्हें ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट) सूची में शामिल किया गया है. आज ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल है या नहीं.
मतदाता सूची में नाम जांचने की प्रक्रिया
राज्य के नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं.
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आधिकारिक वेबसाइट: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO Maharashtra) के पोर्टल (ceo.maharashtra.gov.in) पर जाकर 'SIR / Electoral Roll' सेक्शन में जाएं. वहां जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपना EPIC (वोटर आईडी कार्ड) नंबर दर्ज करके विवरण खोजें.
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वोटर हेल्पलाइन ऐप: चुनाव आयोग के आधिकारिक 'Voter Helpline App' को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर या वोटर कार्ड नंबर से विवरण चेक किया जा सकता है.
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स्थानीय चुनाव केंद्र: नागरिक अपने निकटतम बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या उप-विभागीय चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय जाकर भौतिक ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
नाम न होने या त्रुटि सुधार के लिए क्या करें?
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने अथवा विवरण में किसी गलती की स्थिति में निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय दिया है.
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दावे और आपत्तियां दर्ज करना: नागरिक 31 अगस्त से 30 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां जमा कर सकते हैं.
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नया नाम जोड़ना (फॉर्म-6): यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वे फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.
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नाम हटवाने हेतु (फॉर्म-7): किसी भी फर्जी या अमान्य प्रविष्टि को हटाने के लिए फॉर्म-7 प्रस्तुत किया जा सकता है.
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विवरण में संशोधन (फॉर्म-8): नाम, आयु, लिंग अथवा पते में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना आवश्यक होगा.
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
30 सितंबर तक प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का सत्यापन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. इसके बाद आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन किया जाएगा. चुनाव प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने मतदाता विवरण की पुष्टि अवश्य कर लें.