Maharashtra Lockdown: रविवार से बदलेंगे नियम, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या नहीं
महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली सरकार ने शॉपिंग मॉल और रेस्तरां, स्पा और जिम रविवार, 15 अगस्त से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से खोलने का फैसला किया है....
मुंबई 14 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली सरकार ने शॉपिंग मॉल और रेस्तरां, स्पा और जिम रविवार, 15 अगस्त से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से खोलने का फैसला किया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने घोषणा की थी कि जिम और स्पा को फिर से खोलने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया था कि पूरे स्टाफ का पूरी तरह से टीकाकरण हो. इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय ट्रेनों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, आवश्यक श्रमिकों और पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. यह भी पढ़ें: COVID-19 Update: देश में कोविड-19 के के 38,667 नए मामले, 478 और संक्रमितों की मृत्यु
क्या अनुमति है:
- मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं: महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं को 15 अगस्त से 50% क्षमता पर फिर से शुरू करने का फैसला किया है. सभी अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक सेवा कर्मियों और कम से कम 14 दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले व्यक्तियों के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति है.
- रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति है, बशर्ते सभी कर्मचारी (प्रबंधक, वेटर, रसोइया / सफाई कर्मचारी, बारटेंडर) पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हों और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों.
- सभी दुकानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. सभी कर्मचारियों को टीकाकरण पूरा करना होगा और दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके होंगे.
- शॉपिंग मॉल्स को पूरी तरह से टीके लगाने वाले कर्मचारियों के साथ रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. ग्राहकों को एंट्री प्वाइंट पर भी कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखना होगा.
- व्यायामशाला, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को सभी दिनों में रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है.
- बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसी इनडोर खेल गतिविधियों को प्रति खेल दो खिलाड़ियों के साथ अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि सभी खिलाड़ी / सदस्य जिनमें प्रबंधक, सफाई कर्मचारी शामिल हों, उनके पास वैध फाइनल कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र हो और दूसरी खुराक को लिए 14 दिन बीत चुके हों.
क्या अनुमति नहीं है:
- अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
- सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे.
- महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को प्रवेश की तभी अनुमति दी जाएगी जब उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया हो. या आगमन के समय अधिकतम 72 घंटे तक जारी नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है.
- जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, प्रचार, रैलियों, विरोध मार्च जैसे बड़े समारोहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
इन प्रतिबंधों के अलावा, यदि राज्य में कोविड रोगियों के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता 700 मीट्रिक टन प्रति दिन से अधिक होती है, तो राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से सख्त तालाबंदी करेगी.