लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला- शराब की होगी होम डिलीवरी, मानना पड़ेगा ये प्रमुख निर्देश
महाराष्ट्र में आबकारी विभाग ने मंगलवार एक फैसला लेते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है. सरकार की तरफ से शराब को लेकर होम डिलीवरी करने को लेकर जरूर अनुमति दिया है.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की आबकारी विभाग (Excise Department) ने लॉकडाउन के बीच मंगलवार को एक फैसला लेते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है. सरकार की तरफ से शराब को लेकर होम डिलीवरी करने को लेकर जरूर अनुमति दिया है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है. जिन शर्तों का पालन करने के बाद ही शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी. बात दें कि पिछले सप्ताह जब राज्य में दुकानों से शराब की ब्रिक्री शुरू हुई थी, तब लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. अफरा-तफरी के माहौल को देखते हुए सरकार ने राज्य में शराब बेचने पर रोक लगा दी गई थी.
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार जिन दुकानों के पास लाइसेंस हैं उन्हें बीयर, वाइन और हल्की शराब को भी बेचने की इजाजत होगी. शराब की होम डिलिवरी किस तरह करनी है ये फैसला दुकान के मालिक को करना ही होगा. सरकार की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलिवरी करने वाली दुकानों को अपने डिलिवरी मैन की मेडिकल जांच करानी होगी. डिलिवरी मैन की जांच रिपोर्ट के साथ उसकी पूरी जानकारी आबकारी विभाग को देनी जरूरी है. शराब की होम डिलिवरी करने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्लब्स, मास्क पहनना जरूरी होगा. इन आदेशों का नही पलना करने पर दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता हैं. यह भी पढ़े: उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, शराब की दुकानें खोलने की मांग वाली याचिका पर करें सुनवाई
महाराष्ट्र सरकार का आदेश:
बता दें कि महाराष्ट्र दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा चपेट में हैं. राज्य में अब तक 23,401 लोग इसकी चपेट में हैं वहीं 24427 वहीं 868 लोगों की जान भी गई है. हालांकि इस महामारी को रोकथाम के लिए भारत सरकार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार भी हर संभव कदम उठा रही है. लेकिन दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे है. जो मोदी सरकार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है.