महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में शुरू हुई SIR प्रक्रिया; जानें एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
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Maharashtra-Delhi SIR 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश की मतदाता सूचियों को पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) के अगले चरण की शुरुआत कर दी है. इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से मृत, फर्जी, डुप्लिकेट या स्थायी रूप से स्थानांतरित (शिफ्टेड) हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना और नए पात्र नागरिकों को जोड़ना है. इसके लिए आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर पूर्व-भरे हुए 'न्यूमरेशन फॉर्म' (Enumeration Form) वितरित किए जा रहे हैं.

यह पूरी प्रक्रिया जुलाई के अंत (29 जुलाई) तक जारी रहेगी, जिसके बाद अगस्त में मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा.  यह भी पढ़े: Maharashtra SIR: महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 29 जुलाई तक घर-घर आएंगे BLO; प्रशासन ने सहयोग की अपील की

क्या है SIR और नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) निर्वाचन आयोग का एक व्यापक और गहन सत्यापन कार्यक्रम है. सामान्य पुनरीक्षण के विपरीत, इसमें बीएलओ स्वयं हर मतदाता के घर पहुंचकर उनके विवरण की भौतिक जांच करते हैं. दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे अधिक आबादी और प्रवासी आबादी वाले राज्यों में अक्सर लोग अपना निवास स्थान बदल लेते हैं, जिससे पुरानी मतदाता सूची में गड़बड़ियां रह जाती हैं. यदि कोई मतदाता अपने पुराने पते पर नहीं मिलता है और नया विवरण अपडेट नहीं करता, तो सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उसका नाम सूची से कटने का जोखिम रहता है. इसलिए सभी नागरिकों के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेना और न्यूमरेशन फॉर्म भरना बेहद जरूरी है.

फॉर्म भरने के दो मुख्य विकल्प

चुनाव आयोग ने जनता की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है और इसके लिए दो विकल्प दिए हैं:

  • ऑफलाइन माध्यम: आपके क्षेत्र का बूथ लेवल अधिकारी (BLO) आपके घर आकर आपको एक प्री-प्रिंटेड फॉर्म सौंपेगा, जिसमें आपका नाम, फोटो और कुछ बुनियादी विवरण पहले से दर्ज होंगे. आपको इसकी जांच कर, हस्ताक्षर के साथ इसे बीएलओ को वापस सौंपना होगा.

  • ऑनलाइन माध्यम: यदि बीएलओ के दौरे के समय आप घर पर उपलब्ध नहीं हैं, तो आप स्वयं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर इस न्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल रूप से भर और सत्यापित कर सकते हैं.

ऑनलाइन न्यूमरेशन फॉर्म भरने की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

यदि आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी मतदाता जानकारी को सत्यापित और अपडेट करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

1.ECI वोटर पोर्टल पर जाएं:प्रवेश (Step 1).

सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं. यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 'Sign Up' करें. इसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स और ओटीपी (OTP) की मदद से लॉगिन करें.

2.'Special Intensive Revision' विकल्प खोजें:चयन (Step 2).

सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा. यहां स्क्रीन पर दिख रहे 'Fill Enumeration Form' या 'SIR-2026' से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने राज्य (जैसे- महाराष्ट्र या दिल्ली) का चयन करें.

3.अपना वोटर आईडी (EPIC) नंबर दर्ज करें:सर्च (Step 3).

निर्धारित बॉक्स में अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC Number) दर्ज करें. नंबर डालने के बाद 'Fetch Details' या 'Search' पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपकी वर्तमान मतदाता जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी.

4.डेटा की जांच करें और सुधारें:अपडेट (Step 4).

स्क्रीन पर दिख रहे विवरण (जैसे नाम का स्पेलिंग, पिता/पति का नाम, आयु आदि) को ध्यान से पढ़ें. यदि कोई जानकारी गलत है या आप नया मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं, तो उसे निर्दिष्ट कॉलम में भरें.

5.पहचान पत्र और फोटो अपलोड करें (यदि आवश्यक हो):सत्यापन (Step 5).

यदि आप अपनी फोटो बदलना चाहते हैं या पते में कोई सुधार कर रहे हैं, तो दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना नया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और संबंधित सरकारी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड) की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

6.समीक्षा करें और सबमिट करें:जमा (Step 6).

फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले 'Preview' बटन पर क्लिक करके सभी जानकारियों को दोबारा जांच लें. सब कुछ सही पाए जाने पर 'Submit' पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक रसीद या पावती (Acknowledgement Number) मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

महत्वपूर्ण समय-सीमा: चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य संबंधित राज्यों में न्यूमरेशन फॉर्म वितरित करने और एकत्र करने की यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक पूरी की जानी है. इसके बाद 5 अगस्त को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिस पर नागरिक अगस्त और सितंबर के दौरान अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. अंतिम और संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में निर्धारित है.