Maharashtra COVID-19 Guidelines: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या बंद रहेंगे और क्या खुलेंगे?

महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

Maharashtra COVID-19 Guidelines: महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन (Chain of Coronavirus Infections) तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) लगाने की घोषणा की है. वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार रात आठ बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइंस के उल्लंघनकर्ताओं को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. यह भी पढ़ें- Maharashtra COVID-19 Restrictions: कोरोना की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक! महाराष्ट्र में कल से होंगी कड़ी पाबंदियां, वीकेंड में होगा लॉकडाउन.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के बारे में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नेता नवाब मलिक और मुंबई शहर के संरक्षण मंत्री असलम शेख ने विस्तृत जानकारी दी. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में क्या बंद रहेंगे और क्या सेवाएं जारी रहेंगी-

1. बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कार्यालयों को छोड़कर निजी कार्यालय सोमवार रात से बंद रहेंगे जब सख्त पाबंदियां लागू होंगी. वहीं, निजी कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी. सरकारी कार्यालय अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे, सिवाय महामारी प्रबंधन से संबंधित आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़कर (जिन्हें काम के लिए जाना होगा).

2. सोमवार रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी, जिसके तहत शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, छोटी दुकानें केवल सामान पैक करा कर ले जाने के लिए और पार्सल के लिए खुली रहेंगी. राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे.

3. सार्वजनिक परिवहन पाबंदियों के साथ चालू रहेगा और ऑटोरिक्शा और टैक्सी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलेंगी. दिन में गाड़ियां चलेंगी लेकिन रिक्शा में 1 ड्राइवर और 2 लोगों को अनुमति है. टैक्सी 50 फीसदी लोगों के साथ चलेगी. बसों में खड़े होकर सफर करना मना है.

4. उद्योग और उत्पादन क्षेत्र , सब्जी बाजार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही संचालित होंगे. निर्माण स्थलों पर काम तभी चलेगा, अगर उनमें कामगारों के रहने की सुविधा होगी.

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5. सिनेमाघर, नाटक थिएटर बंद रहेंगे, फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़-भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी रह सकती हैं. ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने वाली फिल्म के शूटिंग की अनुमति नहीं है. पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे.

6. धार्मिक स्थलों को भी एसओपी का पालन करना होगा. धर्मिक स्थलों में पुजारी और कर्मचारियों को ही अनुमति होगी. पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. 50 फीसदी सीटिंग कैपिसिटी के साथ प्राइवेट गाड़ियों को चलने की अनमुति मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि रविवार को कोविड-19 के 57,074 नए मामले सामने आए जो कि अभी तक एक दिन सामने आए सबसे अधिक मामले हैं. इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 30,10,597 हो गई जबकि 222 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 55,878 हो गई. वहीं, मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है. रविवार को शहर में कोरोना के 11,163 नए केस सामने आए जो एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य के लोगों से कोविड-19 के मामलों के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधों और वीकेंड लॉकडाउन का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन ठीक है. हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार को गरीबों और मध्यम वर्ग को वित्तीय सहायता देने पर भी ध्यान देना चाहिए.

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