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चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को बताया कि मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने पोलाची यौन शोषण (Pollachi Sexual Abuse) एवं ब्लैकमेल मामले के वीडियो के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु पुलिस ने पिछले माह खत लिखकर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप से मामले से जुड़े संदिग्धों के बारे में जानकारियां मांगी थी.
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों के साथ न देने के चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बढ़ रहे साइबर अपराध पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग न करने की स्थिति में क्या केंद्र को सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?
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इस पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि कई कंपनियों ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी नियम के मुताबिक अभी तक अपने यहां शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. इस पर अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया और गुरुवार तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया.