MP Unlock Guidelines: मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की नई गाइडलाइंस लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी की धीमी पड़ी रफ्तार के बीच हालात सामान्य होने लगे हैं. राज्य में आज से कोरोना प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है. भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड संक्रमण के संदर्भ में समीक्षा बैठक की. जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. दिशानिर्देशों के अनुसार, रेस्टोरेंट और जिम को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. जबकि सभी दुकानें, शॉपिंग  मॉल्स और जिम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. महाराष्ट्र को छोड़ बाकी तीन प्रतिबंधित राज्यों में बसों का आवागमन प्रारंभ

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. मालूम हो कि एक जून से शासकीय कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा रहे थे. यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेगा. जबकि हर स्थान पर कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा.

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
  • ऑनलाइन कक्षाएं चल सकेंगी.
  • सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
  • सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे.
  • शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे.
  • सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
  • सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, निर्माण गतिविधियाँ अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे
  • जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे
  • सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे
  • सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे.
  • सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे.
  • विवाह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति होगी. जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा.
  • अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति होगी
  • प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ रहेगा, जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
  • पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा.

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 224 नए मामले सामने आए थे. इस दौरान 528 लोग डिस्चार्ज हुए और 27 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई थी. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया नये दिशा-निर्देश जिला आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष रखे जाएंगे और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार इसे लागू किया जायेगा. जबकि कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर को यथोचित आदेश जारी करने के लिए कहा गया है.