Lost Job in Lockdown: लॉकडाउन में चली गई नौकरी तो भी कर सकते हैं 50 फीसदी सैलरी का दावा, जानें ABVKY के तहत कैसे पाएं इसका लाभ

अगर आपकी नौकरी भी लॉकडाउन के कारण चली गई है तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि नौकरी जाने के बाद भी तीन महीने तक आप 50 फीसदी सैलरी का दावा कर सकते हैं. दरअसल, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ पंजीकृत बीमित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता खुल गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) का प्रकोप बदस्तूर जारी है. आलम तो यह है कि यह जानलेवा वायरस (Deadly Virus) लगातार लोगों को चपेट में ले रहा है. यहां तक कि कोविड-19 के प्रकोप (COVID-19 Outbreak) और लॉकडाउन (Lockdown) के कारण कई लोगों की नौकरी तक छिन गई. अगर आपकी नौकरी भी लॉकडाउन के कारण चली गई है तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि नौकरी जाने के बाद भी तीन महीने तक आप 50 फीसदी सैलरी का दावा कर सकते हैं. दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बीमित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता खुल गया है.

इस महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों की नौकरी छिन गई है, उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. सबसे खास बात तो यहहै कि नौकरी छूटने के बाद अगर आपको दूसरी नौकरी मिल गई है तब भी आप इस भत्ते को क्लेम कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: EPFO की WhatsApp Helpline सेवा शुरू, PF ग्राहक अब ऐसे उठा सकते हैं Provident Fund सुविधाओं का लाभ

50 फीसदी सैलरी का कर सकते हैं दावा

सरकारी योजना के अनुसार, इसका फायदा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत ESIC के साथ पंजीकृत कामगारों को मिलेगा. योजना के अनुसार, ऐसे लोग जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई है, उन्हें तीन महीने तक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा बेरोजगारी भक्ते के तौर पर दिया जाएगा. इसके लिए ESIC ने अलग से 44 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाने का फैसला किया है.

50 फीसदी सैलरी क्लेम करने की शर्तें

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ESIC के साथ रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने 24 मार्च 2020 को या उसके बाद अपनी नौकरी गंवा दी है, वो ABVKY के तहत आधी सैलरी का दावा कर सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके अनुसार, बेरोजगार होने से ठीक पहले के व्यक्ति का दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना आवश्यक है. अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान और बेरोजगारी से पहले के दो सालों में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान होना आवश्यक है.

कैसे करें क्लेम के लिए आवेदन?

लॉकडाउन के दौरान नौकरी खोने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. ऐसे में सरकार इस योजना के जरिए उन लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इसका लाभ प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति को esic.in पर विजिट कर अपना आवश्यक विवरण भरना होगा. इसके बाद सिस्टम बीमित व्यक्ति की पात्रता की जांच करेगा. अगर आवेदन करने वाला व्यक्ति राहत का पात्र हुआ तो एक अलग पेज खुलेगा, जहां व्यक्ति को वह अवधि भरनी होगी, जिसके लिए वह क्लेम कर रहा है. यहां क्लेम क्रिएट करने के बाद उसे सबमिट करना होगा. यह भी पढ़ें: PF Withdrawal Process Using Mobile App: मोबाइल ऐप की मदद से 2 मिनट में निकालें अपने पीएफ खाते से पैसे, फॉलो करें ये आसन स्टेप्स

इसके अलावा इस योजना का फायदा उठाने के लिए बीमित व्यक्ति खुद ही सभी दस्तावेज जमा करा सकता है या फिर 20 रुपए के गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर एक एफिडेविट में लिखे दावे को पोस्ट करके भेज सकता है. व्यक्ति को क्लेम के लिए पासबुक और आधार की फोटोकॉपी, कैंसल चेक की कॉपी को शाखा कार्यालय में जमा कराना होगा. कागजी कार्रवाई पूरी होने और अकाउंट में राशि आने में 15 दिन का समय लग सकता है. अगर आपको क्लेम में किसी तरह कि दिक्कत होती है तो इसके समाधान के लिए आप 1800-11-2526 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं.

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