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Lok Adalat 2025: दिल्ली में 10 मई 2025 को लगेगी लोक अदालत, पुराना चालान सस्ते में निपटाने का मौका; ऑनलाइन टोकन बुकिंग आज से शुरू

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके ऊपर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 10 मई 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

Lok Adalat 2025: दिल्ली में 10 मई 2025 को लगेगी लोक अदालत, पुराना चालान सस्ते में निपटाने का मौका; ऑनलाइन टोकन बुकिंग आज से शुरू

Lok Adalat 2025: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके ऊपर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 10 मई 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग अपने पुराने चालान या तो माफ करवा सकते हैं या फिर कम पैसे देकर निपटा सकते हैं. इसके लिए आज यानी 5 मई 2025 से ऑनलाइन टोकन मिलने शुरू हो गए हैं. लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छोटे-मोटे कानूनी मामले, खासकर ट्रैफिक चालान जैसे केस, बिना कोर्ट-कचहरी के हल किए जाते हैं. इसमें न तो लंबी तारीखें लगती हैं और न ही भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ता है.

ऐसे में जिन लोगों पर पुराने चालान बकाया हैं, उन्हें इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए.

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ऐसे मिलेगा टोकन

टोकन पाने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा. ये लिंक आज सुबह 10 बजे से एक्टिव हो गया है. वेबसाइट पर जाकर आपको अपने व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर डालना होगा. इसके बाद कैप्चा भरकर सबमिट करना है.

अगर आपके वाहन पर कोई पेंडिंग चालान है, तो वो दिखने लगेगा. पेंडिंग चालान दिखने के बाद आपको “प्रिंट” बटन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें तीन चीज़ें भरनी होंगी, पहला- आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं? दूसरा- कोर्ट नंबर क्या है? और तीसरा- कौन-से टाइम स्लॉट में आप 10 मई को लोक अदालत जाना चाहेंगे?

क्यों है यह मौका खास?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस बार कुल 1.80 लाख नोटिस जारी किए जाएंगे और हर दिन करीब 60,000 टोकन जारी होंगे. टोकन लिमिटेड हैं, इसलिए जो पहले आएगा, उसे ही मौका मिलेगा. बिना टोकन के लोक अदालत में एंट्री नहीं मिलेगी. इसीलिए अगर आप चालान माफ करवाना चाहते हैं, तो आज ही अपना टोकन बुक कर लें.

टोकन लेना बिल्कुल फ्री है. चालान वही निपटाया जा सकेगा जो पेंडिंग में हो. समय पर कोर्ट पहुंचना जरूरी है. अगर आप सही समय पर न पहुंचे तो आपका टोकन रद्द हो सकता है.

 

(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2025 11:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).