नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामले कम होते न देख भारत सरकार ने 17 मई से लॉकडाउन बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. सरकार के इस फैसले के साथ ही लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश भी जारी हुआ है. जिस दिशा निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे, विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा. वहीं इस लॉकडाउन 4.0 को बढ़ाये जाने के बाद डीजीसीए ने घरेलू यात्री विमान सेवा और अंतरराष्ट्रीय कमर्शल उड़ानों पर 31 मई तक रोक बढ़ा दी गई है. बता दें कि देश में 25 मार्च से घोषित लॉकडाउन के बाद से घरेलू यात्री विमान सेवाओं के साथ ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं. दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी. यह भी पढ़े: लॉकडाउन 4.0: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी
Prohibition on domestic passenger flight operations & scheduled international commercial passenger services extended till 31st May 2020: Director General of Civil Aviation (DGCA) #LockDown4 pic.twitter.com/qIyU3Pvfyx
— ANI (@ANI) May 17, 2020
गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे. इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है .(इनपुट भाषा)