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Loan Fraud Cases: लोन फ्रॉड मामले में पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 को तीन साल की कैद

तमिलनाडु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक लोन फ्रॉड केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक समेत तीन आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है.

Loan Fraud Cases: लोन फ्रॉड मामले में पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 को तीन साल की कैद
Fraud Alert (Photo: Pixabay)

नई दिल्ली, 30 दिसंबर : तमिलनाडु (Tamil Nadu) की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक लोन फ्रॉड केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक समेत तीन आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने केमफ्री वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एस. शक्तिवेल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोयंबटूर के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक एम. वेलाइचामी और सी. बोम्मईया को जेल की सजा सुनाई और अपराध करने के लिए 1,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

सीबीआई ने 21 फरवरी, 2011 को इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि केमफ्री वेजिटेबल (पी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शक्तिवेल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा कोयंबटूर के वरिष्ठ प्रबंधक वेलाइचामी और बोम्मइर्या को जाली दस्तावेज जमा कर 1,41,44,861 रुपये की धोखाधड़ी की. यह भी पढ़ें : नाले में कैंसर पीड़ित महिला का शव मिला

आरोपी ने धोखे से राशि निकाल ली और उसे कभी चुकाया नहीं गया. इस प्रक्रिया में, वेलाइचामी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आरोपी का अनुचित पक्ष लिया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ. ब्याज सहित कुल बकाया राशि 1,41,44,861 रुपये थी. जांच के पश्चात उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया. ट्रायल कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 30, 2022 03:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).