उत्तर प्रदेश: दलित किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, साढ़े ग्यारह हजार रुपये का लगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले एक दलित किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसपर जुर्माना भी लगाया गया है. साद की अदालत ने दोषी रणजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उसके ऊपर साढ़े ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
हमीरपुर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले एक दलित किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसपर जुर्माना भी लगाया गया है.
सरकारी अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र गोस्वामी ने शनिवार को बताया, "कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय दलित किशोरी को 24 मार्च, 2008 की शाम इलाज के लिए निजी अस्पताल जाते समय गांव का ही रणजीत सिंह अपने दो साथियों के साथ तमंचे का भय दिखाकर अगवा कर लिया था और दो दिन तक अपने घर में रख कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की को बरामद कर मुकदमा दर्ज किया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था."
यह भी पढ़ें : मथुरा: बीमार पति की मजदूरी लेने भट्टे पर गई महिला से मालिक ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज
उन्होंने बताया, "दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगवा कर दुष्कर्म करने का जुर्म साबित हो जाने पर शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश जी. प्रसाद की अदालत ने दोषी रणजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उसके ऊपर साढ़े ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है."