केरल नन-रेप केस: SIT ने बिशप मुलक्कल के खिलाफ कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र
आरोपी बिशप फ्रैंको (Photo Credits: ANI/File)

केरल पुलिस (Kerala Police) की एक विशेष जांच टीम ने नन से बलात्कार मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल  के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया. आरोप पत्र जिले में पाला में एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर किया गया. एक नन से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बिशप को सात महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. नन ने जालंधर डायोसिस के पूर्व बिशप मुलक्कल (55) पर 2014 और 2016 के बीच उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप लगाये थे. पादरी ने कथित रूप से यह अपराध उस समय किया था, जब वह जालंधर डायोसिस के बिशप थे.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिशप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं. पुलिस के समक्ष जून में की गई अपनी शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि मुलक्कल ने मई 2014 में कुराविलांगड में एक अतिथि गृह में उसके साथ बलात्कार किया था और इसके बाद कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न कियाउसने कहा था कि वह पुलिस के पास गई थी क्योंकि चर्च अधिकारियों ने उसकी शिकायतों पर पादरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. यह भी पढ़े: नन रेप केसः आरोपी बिशप फ्रैंको के खिलाफ बयान देने वाले फादर का मिला शव, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली पांच ननों ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के पुलिस के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे जांच से संतुष्ट हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आरोपी बिशप को मामले में अधिकतम सजा मिलेगी. सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र में कैथोलिक चर्च के शीर्ष पादरियों समेत 83 गवाहों के बयान शामिल हैं. मुलक्कल को सितम्बर में गिरफ्तार किया गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के बाद 16 अक्टूबर को पाला की एक उप-जेल से उसे रिहा कर दिया गया था.