Kerala Cyber Police: पीएम मोदी और चुनाव आयोग का 'भ्रामक' AI वीडियो वायरल; केरल पुलिस ने X और यूजर के खिलाफ दर्ज की FIR
केरल पुलिस की साइबर विंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की छवि खराब करने वाले एक एआई-जनरेटेड 'डीपफेक' वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और एक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस (Kerala Police) की साइबर विंग (Cyber Wing) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) (ECI) को 'भ्रामक और मानहानिकारक तरीके' से चित्रित करने वाले एक एआई-जनरेटेड (AI-Generated) वीडियो के प्रसार को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और एक यूजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बुधवार देर रात तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन (Cyber Crime Police Station) में यह प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस के अनुसार, चुनाव आयोग सहित आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इस आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. यह भी पढ़ें: Lockdown: भारत में नहीं लगेगा कोई 'लॉकडाउन'; केंद्र सरकार ने अफवाहों को किया खारिज, पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति की अपील
'X' हैंडल और वीडियो की पहचान
एफआईआर के अनुसार, यह मामला X हैंडल 'लक्ष्मी एन राजू' (@valiant_Raju) और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि 1 मिनट 17 सेकंड का यह वीडियो कथित तौर पर जनता को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कम करने के इरादे से अपलोड किया गया था. जांचकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद प्लेटफॉर्म ने समय रहते इस कंटेंट को नहीं हटाया.
केरल पुलिस ने PM नरेंद्र मोदी और ECI पर AI वीडियो को लेकर X Corp के खिलाफ मामला दर्ज किया
कानूनी धाराएं और आईटी एक्ट
पुलिस ने इस मामले को 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की कई धाराओं के तहत पंजीकृत किया है, जिसमें जानबूझकर अपमान, जालसाजी और सार्वजनिक शरारत से संबंधित आरोप शामिल हैं. इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66C के तहत 'पहचान की चोरी' का मामला भी बनाया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह भी पढ़ें: भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन? एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पर एडल्ट वीडियो को लेकर यूजर्स के दावे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस
साइबर ऑपरेशंस विंग ने चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) के अनुरूप इस सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं. पुलिस ने पुष्टि की है कि आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ (Intermediary) प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भेजकर वीडियो को तुरंत हटाने की मांग की गई है.
अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि वे विशेष रूप से चुनाव अवधि के दौरान किसी भी असत्यापित या भ्रामक सामग्री को बनाने, साझा करने या बढ़ावा देने से बचें.