कठुआ बलात्कार: 7 के खिलाफ हत्या, गैंगरेप के आरोप हुए तय, आज से नियमित सुनवाई शुरू

इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं उनमें आरोपी संजी राम, उसका बेटा विशाल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर अरविंद दत्ता शामिल हैं.

कठुआ मामला (Photo Credit-PTI)

पठानकोट: कठुआ गैंगरेप मर्डर केस में पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. वही आठवां आरोपी नाबालिग है. इस केस में कोर्ट ट्रायल 31 मई को शुरू हुआ था.  जिसमें सात लोगों को जिला और सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था, हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह केस जम्मू कश्मीर के बाहर शिफ्ट कर दिया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जेके चोपड़ा के मुताबिक, सेशंस कोर्ट ने 120-बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376-डी (सामूहिक बलात्कार) सहित रणबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं. ज्ञात हो कि पीड़ित की फैमिली की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात रहित ट्रायल के लिए यह केस जम्मू कश्मीर के बाहर शिफ्ट किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट में होने वाली इस मामले की सुनवाई की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. वही बताना चाहते है कि इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं उनमें आरोपी संजी राम, उसका बेटा विशाल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, परवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर अरविंद दत्ता शामिल हैं.

इसके साथ ही पूरे मामले में संजी राम को मुख्य अभियुक्त बताया गया है, जिसने अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय को अपने इलाके से भगाने के लिए उस छोटी बच्ची की किडनैपिंग की पूरी साजिश रची थी.

गौरतलब है कि मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक पीड़ित लड़की अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय से ताल्लुक रखती है, जिसे 10 जनवरी को किडनैप किया गया था उसके बाद कठुआ जिले के एक गांव में मौजूद छोटे मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया.

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