कानपुर: सरकारी शेल्टर होम में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानपुर (Kanpur) के एक सरकारी शेल्टर होम (Shelter Home) में 50 से अधिक बच्चों के कोरोनो वायरस से सक्रमित होने की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानपुर (Kanpur) के एक सरकारी शेल्टर होम (Shelter Home) में 50 से अधिक बच्चों के कोरोनो वायरस से सक्रमित होने की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को सूचीबद्ध की गई है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा की सरकार से शेल्टर होम में बच्चों के कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने सभी राज्यों को मामलों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया है. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सरकारी शेल्टर होम में रहने वाली 57 लड़कियों में कोरोनो वायरस की पुष्टी हुई है. इनमें से पांच लड़कियां गर्भवती थीं. जांच के दौरान दो अन्य लड़किया भी गर्भवती मिली, लेकिन उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया.
शेल्टर होम को सील कर दिया गया है. सभी 57 लड़कियों को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पतालों में ले जाया गया है, जबकि पूरे स्टाफ और अन्य लड़कियों को आइसोलेशन में रखा गया है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि 12 जून को रैंडम सैंपल टेस्ट के दौरान शेल्टर होम में कोरोना के मामलों का पता चला.