JNU देशद्रोह मामला: दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- कानून विभाग की मंजूरी के बिना कैसे दायर की गई चार्जशीट

शनिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया है. सुनवाई के दौरान मालूम पड़ा है कि पुलिस इस केस की चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार के कानून विभाग की मंजूरी ही नहीं ली है.

कन्हैया कुमार और उमर खालिद (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस (Jawaharlal Nehru University) के पूर्व छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार समेत 10 छात्रों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. लेकिन शनिवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया है. सुनवाई के दौरान मालूम पड़ा है कि पुलिस इस केस की चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार के कानून विभाग की मंजूरी ही नहीं ली है.

कोर्ट ने इस मामले में जब दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए सवाल किया तो पुलिस की तरह से जवाब आया कि दस दिन के अंदर इस मामले में दिल्ली कानून विभाग की तरफ से मंजूरी ले ली जाएगी. पुलिस के इस जवाब के बाद कोर्ट की तरफ से आगे कहा गया कि जब तक 124ए में दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं आती है, आगे की कार्रवाई नहीं होगी. यह भी पढ़े: JNU देशद्रोह मामला: तीन साल बाद कन्हैया कुमार सहित 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, कल होगा फैसला

गौरतलब हो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी, 2016 को आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर देश के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में शामिल 10 लोगों में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयर उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं. वहीं चार्जशीट में अन्य 36 और लोगों के नाम शामिल है.

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