झारखंड सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर फिर लगाया प्रतिबंध
झारखंड सरकार की तरफ से यह कार्रवाई आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत की गई है.
झारखंड (Jharkhand) में एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नामक दल पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है. झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की तरफ से यह कार्रवाई आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत की गई है. इससे पहले पिछले साल भी झारखंड सरकार ने आतंकी संगठन, इस्लामिक स्टेट (आईएस) से कथित संबंधों के कराण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस दौरान एक सरकारी बयान में कहा गया था कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 के तहत राज्य ने झारखंड में सक्रिय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है. गृह विभाग ने इस प्रतिबंध की संस्तुति की थी.
Jharkhand govt bans Popular Front of India (PFI) in the state under Section 16 of The Criminal Law Amendment Act, 1908. pic.twitter.com/JWtB3H7kDz
— ANI (@ANI) February 12, 2019
बाद में यह मामला हाइ कोर्ट में चला गया था. तब हाई कोर्ट के आदेश पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बैन हटा लिया गया था. उस समय पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए तर्क कोर्ट में नहीं टिक सके थे. पिछली बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन के दौरान एक बयान में कहा गया था कि पीएफआई पाकुड़ जिले में काफी सक्रिय है. केरल में गठित पीएफआई के सदस्य आईएस से प्रभावित हैं. यह भी पढ़ें- मिशन 2019: दक्षिण भारत में ये है मोदी-शाह की सबसे बड़ी मुसीबत
बयान में कहा गया था कि गृह विभाग की रपट के मुताबिक, पीएफआई के कुछ सदस्य केरल से सीरिया गए थे और आईएस के लिए काम किया था. गौरतलब है कि पीएफआई फरार इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के समर्थन में कई बार जुलूस निकाल चुका है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 12, 2019 04:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

