जयपुर विस्फोट: सभी चार दोषियों को मृत्युदंड

राजधानी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के जयपुर सीरियल विस्फोट मामले में दोषी चार आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई. इस विस्फोट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे. न्यायाधीश अजय कुमार ने शाम 4.15 पर फैसला सुनाना शुरू किया.

फांसी का फंदा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

राजधानी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के जयपुर सीरियल विस्फोट मामले में दोषी चार आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई. इस विस्फोट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे. न्यायाधीश अजय कुमार ने शाम 4.15 पर फैसला सुनाना शुरू किया. बुधवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने विस्फोट के पांच आरोपियों में से चार को दोषी करार दिया था. ये विस्फोट जयपुर में 13 मई, 2008 को आठ जगहों पर हुए थे.

कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सहफर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राज द्रोह व विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) व विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी शहबाज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सजा की मात्रा पर गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें- गुजरात: मजदूर ने चौथी बेटी के जन्म के बाद 3 बेटियों की हत्या कर दी, खुद भी लगाई फांसी

सजा सुनाए जाने के दौरान मोहम्मद सैफ, सहफर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान सभी चारो आरोपी कोर्ट में मौजूद थे. उनकी हथकड़ी खुली थी और वे न्यायाधीश अजय कुमार के सामने मौजूद थे. चारों कोर्ट में हंसते हुए आए. पुलिस ने शुरू में मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसमें तीन जयपुर सेंट्रल जेल में हैं, जबकि तीन फरार हैं, तीन आरोपी हैदराबाद जेल में है और बाकी के तीन दिल्ली जेल में हैं. उनमें से दो को बॉटला हाउस मुठभेड़ गोली मार दी गई.

13 मई को आठ विस्फोटों ने जयपुर को दहला दिया। यह विस्फोट चांदपोल गेट, बडी चौपर, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार व सांगानेरी गेट पर हुए. यह 12 से 15 मिनट के भीतर हुए. बॉटला हाउस मुठभेंड में मोहम्मद अमीन व छोटा साजिद मारे गए, जबकि फरार में मिर्जा शादाब, साजिद बड़ा व मोहम्मद खलीद शामिल है.

Share Now

\