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CBI Court Convicts Two Former Union Bank Officials: धोखाधड़ी मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व प्रबंधकों को जेल

हैदराबाद की एक सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व प्रबंधकों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

CBI Court Convicts Two Former Union Bank Officials: धोखाधड़ी मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व प्रबंधकों को जेल
गिरफ्तार (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली, 28 जून: हैदराबाद की एक सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व प्रबंधकों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पूर्व शाखा प्रबंधक पिल्लेंडला फाणी प्रसाद और पूर्व सहायक प्रबंधक चिंताकुंतला पांडुरंगम चलापति पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़े: Syndicate Bank Loan Fraud Case: अदालत ने सिंडिकेट बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पूर्व प्रबंधक को 7 साल की सजा सुनाई

सीबीआई ने 2005 में प्रसाद, चलापति और एक निजी कंपनी के मालिक येरम कोटेश्वर राव के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राव ने 23 समूह आवास परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए पूर्व प्रबंधकों के साथ साजिश रची थी ऋण इंडिपेंडेंस घरों के निर्माण के लिए थे लेकिन, इन्हें उचित उधारकर्ता की पहचान के बिना और झूठे दस्तावेजों के आधार पर वितरित किया गया था.

स्वीकृत ऋण राशि को मालिक ने वापस ले लिया था और कुछ धन को उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था इसके अतिरिक्त कुछ घर या तो आंशिक रूप से बने हुए थे या बिल्कुल भी नहीं बनाए गए थे आगे यह भी आरोप लगाया गया कि मालिक ने पहले अन्य उधारकर्ताओं से धन प्राप्त किया था, जिन्होंने उन्हीं संपत्तियों के लिए आंध्रा बैंक से ऋण प्राप्त किया था.

मामले से जुड़े सभी खाते गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए थे, जिससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 1.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गई और जांच के दौरान मालिक को गिरफ्तार किया गया जांच के बाद 2007 में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया हालांकि, मुकदमे के दौरान राव का निधन हो गया एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2023 05:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).