Changing From 1st July: क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर और ITR के नियम में होंगे ये बदलाव! आप की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Rule Changes From July 2023

Rule Changes From July 2023: साल का सातवां महीना अर्थात जुलाई 2023 शुरू होने के बस इक्का-दुक्का दिन शेष रह गए हैं. गौरतलब है कि पिछले कुछ अरसा से नये माह की शुरुआत सरकारी नियमों में कुछ परिवर्तनों के साथ हो रही है. इसलिए हर माह यह उत्सुकता रहती है कि आने वाले नये माह में किन-किन सरकारी नियमों में परिवर्तन देखने को मिल सकते है. ये संभावित परिवर्तन जनता की जेब ढीली करेगी अथवा कुछ राहत प्रदान कर सकती है. इसका खुलासा 1 जुलाई 2023 को हो जाएगा. इसलिए आपको इन संभावित परिवर्तनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है. आइये बात करते हैं, कि 1 जुलाई 2023 में एलपीजी गैस, क्रेडिट कार्ड, आईटीआर फाइलिंग इत्यादि मामलों में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ये भी पढ़ें- Aadhar Authentication Big Update: केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति दी

क्या एलपीजी की कीमत राहत दिलाएंगी?

बदले हुए नियमों के अनुसार सरकारी तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को एलपीजी की नई कीमतें जारी करती है. यह कीमतें हर माह की पहली तारीख को तय की जाती है. गौरतलब है कि पिछले माह जून 2023 में 19 किलो के नीले रंग वाले यानी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 83.53 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि घरेलू एलपीजी गैस की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था. उम्मीद की जा रही है कि इस माह यानी जुलाई 2023 में घरेलू एलपीजी गैस की कीमतों में कुछ कटौती की जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से घरेलू गैस के उपभोक्ताओं के चेहरे पर थोड़ी हंसी देखी जा सकती है.

क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के नियम!

पहली जुलाई 2023 से केंद्र सरकार ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है. एक जुलाई से आपको देश के बाहर विदेश में 7 लाख से ज्यादा के खर्च पर 20 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना होगा. शिक्षा एवं मेडिकल से संबंधित व्यय पर 5 प्रतिशत तक का टीसीएस देना जरूरी होगा. अगर शिक्षा के लिए 7 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं, तब आपको 0.5 फीसदी टीसीएस शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा.

आईटीआर फाइल नहीं हुई तो मिलेगी इनकम टैक्स की नोटिस!

देश में हर आय अर्जित कर रहे व्यक्ति के लिए सरकार को इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है. प्राप्त खबरों के अनुसार 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. अगर इस तारीख के अंदर आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. हां, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 मुकर्रर की गई है.

सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बदलाव!

नये नियमों के अनुसार प्रत्येक माह सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतों का निर्धारण किया जाता है. लिहाजा जुलाई माह से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में परिवर्तन अपेक्षित है. अब देखने वाली बात यह होगी कि दो माह से स्थिर चल रही घरेलू गैस की कीमत में पहली जुलाई 2023 से वृद्धि होनेवाली है या कुछ राहत मिल सकती है.