PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के लिए घर बैठे कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? यहां जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद पाने के लिए नए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू है. जानें ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका, जरूरी दस्तावेजों की सूची और पात्रता की शर्तें.

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PM Kisan Yojana:  केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN), देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. यदि आप भी एक किसान हैं और अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 2026 में आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ तेजी से पहुंच सके. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना क्या है, साल में कितनी मिलती है मदद, कौन कर सकता है आवेदन; यहां जानें पूरी डिटेल्स

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए:

PM किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इन आसान चरणों का पालन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

  2. न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन: होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन के तहत 'New Farmer Registration' विकल्प पर क्लिक करें.

  3. पंजीकरण का प्रकार चुनें: यदि आप गांव में रहते हैं तो 'Rural Farmer' और शहर के लिए 'Urban Farmer' विकल्प चुनें. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

  4. OTP सत्यापन: आपके नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, जिसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

  5. विवरण भरें: फॉर्म में अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और जमीन का ब्योरा (सर्वे/खाता नंबर) सही-सही भरें.

  6. दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और 'Save' बटन पर क्लिक करें.

पंजीकरण के बाद, आपके आवेदन का सत्यापन संबंधित जिला/राज्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. अप्रूवल मिलते ही आपका नाम लाभार्थी सूची में जुड़ जाएगा.

कौन नहीं ले सकता इस योजना का लाभ? (Eligibility Criteria)

सरकार ने पारदर्शिता के लिए कुछ नियम तय किए हैं. निम्नलिखित लोग आवेदन के पात्र नहीं हैं:

ऑफलाइन आवेदन का विकल्प

यदि आप तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आप अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय या पटवारी से संपर्क करके भी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं.

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