ITR Filing Deadline: केवल 13 दिन बाकी, जुर्माने से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले ऐसे पूरा करें आयकर रिटर्न का काम

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर वेतनभोगी का कर्तव्य है. खासकर अगर आप एक आयकर दाता (Income Tax Payer) हैं, तो आपके लिए समय पर ITR (Income Tax Return) फाइल करना और भी जरुरी हो जाता है. ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी भरना पड़ता है.

टैक्स (File Photo)

Income Tax Return Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर वेतनभोगी का कर्तव्य है. खासकर अगर आप एक आयकर दाता (Income Tax Payer) हैं, तो आपके लिए समय पर ITR (Income Tax Return) फाइल करना और भी जरुरी हो जाता है. ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी भरना पड़ता है. करदाताओं को आयकर रिटर्न फॉर्म में बड़े लेनदेन की जानकरी देने की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने कहा ‘‘ कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है.’’

ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने का तरीका-

उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई. जबकि कोरोनो वायरस महामारी को देखते हुए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जुलाई महीने में 2019-2020 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया.

आयकर विभाग ने महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये अपने किसी ग्राहक द्वारा दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है. बैंक संबंधित ग्राहक के स्थायी खाता संख्या (पैन) के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे. विभाग ने बताया कि आंकड़ों से पता चला है कि भारी मात्रा में कैश निकालने वाले लोगों ने कभी भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है.

गौर हो कि पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले आयकरदाताओं को 31 सितंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये और अधिक देरी होने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है उनको समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर सिर्फ 1,000 रुपये का ही जुर्माना भरना पड़ता है.

Share Now

\