Important documents While Driving: क्या आप लंबी या छोटी दूरी के सफर के लिए ड्राइविंग करने जा रहे हैं? अगर हां तो ध्यान करके गाड़ी संबंधित जरूरी कागजात और अपनी मान्य आयडेंटिटी कार्ड अपने पास रख लें. इससे आप ट्रैफिक पुलिस की चिंता से मुक्त गाड़ी चला सकेंगे और निर्विघ्न तथा समय से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे. क्योंकि इस समय देश में यातायात के कड़े नियम लागू हैं और बड़ी कड़ाई से इसका पालन भी किया जा रहा है. किन्हीं वजहों से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच करने पर आपके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर आपको ट्रैफिक नियम के तहत भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है. आइये जानें नये ट्रैफिक नियमों के तहत आपको किन पांच दस्तावेजों को ड्राइविंग के समय अपने पास रखना चाहिए. यह भी पढ़े: Download PAN Card-Driving Licence Via WhatsApp: अब व्हाट्सएप पर पैन कार्ड-ड्राइविंग लाइसेंस होगा प्राप्त
ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग करते समय सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट आरटीओ द्वारा अनुमोदित ड्राइविंग लाइसेंस होता है. अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और वैध ड्राइविंग लाइसेंस उस समय आपके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है. यह भुगतान आपको ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में करना होगा. आप किसी भी कीमत पर इस भुगतान से बच नहीं सकते. वर्तमान में चालान की कीमत पांच हजार रुपये है. जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे देशों मसलन यूएसए, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, भूटान, कनाडा और मलेशिया में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है,
आपके वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
आपके वाहन की वैधता का सबसे प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं वैध दस्तावेज है गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, आपके द्वारा खरीदे गए वाहन के लिए आपके पास आरसी होना अनिवार्य है. अगर आप आरसी के बिना ड्राइविंग करते ट्रैफिक पुलिस के हाथों पड़ते हैं तो वह आपको ई-चालान परिवहन जुर्माना जारी कर सकता है. यह जुर्माना 10 हजार रुपये या छह माह की कैद हो सकती है. आपकी आरसी में आपके कार के बारे में विस्तृत जानकारी मसलन गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर आदि होते हैं.
पीयूसी प्रमाणपत्र
भारतीय सड़कों के अनुरूप अपनी वाहन की उत्सर्जन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (pollution Under Control certificate) ड्राइविंग के दौरान पास रखना जरूरी होता है. यह प्रमाण पत्र आप देश के किसी भी अधिकृत परीक्षण केंद्र पर जाकर अपनी कार की जांच करवाने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि ये प्रमाण पत्र आपको किसी भी पेट्रोल पंपों पर भी सहज सुलभ हो सकते हैं. यदि गाड़ी ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस की मांग पर आप अपने वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं तो यातायात पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है.
कार बीमा पॉलिसी
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, सभी नागरिकों को तृतीय-पक्ष कवरेज (Third Party Coverage ) या पॉलिसी के साथ ड्राइव करना चाहिए. यदि आपने किसी या किसी दूसरे से आपके कार की दुर्घटना हो जाती हैं अथवा आपकी कार खराब हो जाती है तो कार बीमा कंपनी फंड से सहायता प्रदान करता है. बहुत सारे तृतीय-पक्ष पार्टी आपकी कार के लिए अलग-अलग कवरेज के साथ बीमा प्रदान करते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए चालान में यह प्रावधान है कि कार बीमा पॉलिसी नहीं होने पर जेल या जुर्माना की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
फोटो आई डी
ड्राइविंग के समय फोटो आईडी की विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि गाड़ी कौन चला रहा है, अथवा नियमित पुलिस जांच के दौरान अधिकारी इसका उपयोग आपके द्वारा दिखाये गये दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए कर सकता है. ये फोटो आई डी आधार कार्ड, या पासपोर्ट आदि जैसे पहचान पत्र हो सकते हैं.