जरुरी जानकारी

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदन? जानें जरूरी दस्तावेज समेत पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत केंद्र सरकार देश के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदन? जानें जरूरी दस्तावेज समेत पूरी जानकारी
(Photo Credits File)

PM Awas Yojana: देश के बेघर और निम्न-मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) के आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और पारदर्शी बनाया गया है. योजना के तहत शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण (PMAY-G) दोनों क्षेत्रों के पात्र नागरिक सरकार से वित्तीय सहायता और होम लोन ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने से पहले सही दस्तावेज, पात्रता नियम और प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि फॉर्म खारिज होने की नौबत न आए.  यह भी पढ़े:   PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पात्रता और आवेदन करने का आसान तरीका

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • पक्का मकान न हो: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए.

  • पूर्व योजना का लाभ नहीं: आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सरकारी आवास योजना का पूर्व में वित्तीय लाभ न लिया हो.

  • आय सीमा: आवेदक परिवार EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3 लाख से ₹6 लाख) या आवश्यकतानुसार MIG श्रेणी के आय मानकों के अंतर्गत आता हो.

  • महिला स्वामित्व: नए दिशानिर्देशों के तहत मकान की रजिस्ट्री में परिवार की महिला सदस्य का नाम होना या संयुक्त स्वामित्व होना अनिवार्य है.

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन कागजातों की स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी तैयार रखें:

  1. पहचान और पता प्रमाण: आधार कार्ड (अनिवार्य व मोबाइल से लिंक), पैन कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस.

  2. आय प्रमाण पत्र: वेतनभोगी वर्ग के लिए सैलरी स्लिप व फॉर्म-16, और स्व-नियोजित लोगों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या ITR.

  3. बैंक विवरण: आधार से सीडेड (Linked) और डीबीटी (DBT) एक्टिव बैंक पासबुक की प्रति.

  4. संपत्ति दस्तावेज: अपनी जमीन पर मकान बनाने की स्थिति में जमीन के खसरा-खतौनी/सेल डीड की प्रति और निर्माण नक्शा.

  5. अन्य: जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और पक्का घर न होने का स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration).

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

शहरी क्षेत्रों के आवेदक आधिकारिक वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:

  1. पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं.

  2. सिटिजन असेसमेंट: होमपेज पर 'Citizen Assessment' विकल्प चुनें और अपनी श्रेणी के अनुसार विकल्प का चयन करें.

  3. आधार सत्यापन: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें. ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करें.

  4. फॉर्म भरें: स्क्रीन पर खुले आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान पता, परिवार की आय, बैंक खाता और योजना घटक (Component) चुनें.

  5. सबमिट करें: सभी मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Save/Submit' पर क्लिक करें. सबमिट होते ही आपको एक Assessment ID (आवेदन संख्या) मिलेगी, जिसे भविष्य के स्टेटस ट्रैकिंग के लिए संभाल कर रखें.

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

जिन नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे निम्नलिखित माध्यमों से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर ऑपरेटर के माध्यम से मामूली शुल्क देकर फॉर्म भरवाएं.

  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए: PMAY-G के तहत लाभार्थी का चयन आवास+ सर्वेक्षण के आधार पर होता है. ग्रामीण नागरिक अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जाकर अपना नाम सूची में दर्ज कराने का अनुरोध कर सकते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2026 10:13 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).