'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0': मुफ्त LPG गैस कनेक्शन के लिए कैसे करें आवेदन? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया
देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0' चला रही है. जानिए योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0': देश के गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने और स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0' (PMUY) का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के मुफ्त एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है.
योजना के अंतर्गत कनेक्शन के साथ पहला एलपीजी रिफिल सिलेंडर और गैस चूल्हा (हॉटप्लेट) भी लाभार्थी को बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है. यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Rule Changes From August 1, 2026: 1 अगस्त से बदल जाएंगे 5 बड़े वित्तीय व प्रशासनिक नियम; जानें रसोई गैस, तत्काल टिकट और बैंकिंग बदलाव का अस
उज्ज्वला योजना के लिए कौन हैं पात्र
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं:
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केवल महिलाएं: योजना के तहत आवेदन केवल परिवार की वयस्क महिला (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) के नाम पर ही किया जा सकता है.
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पहले से कनेक्शन न हो: आवेदक महिला के परिवार (एक ही रसोई साझा करने वाले सदस्यों) के नाम पर देश में पहले से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
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आर्थिक श्रेणी: आवेदक बीपीएल (BPL) परिवार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अथवा अति पिछड़े वर्ग या चाय बागान से जुड़े परिवारों से होनी चाहिए.
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प्रवासी परिवारों के लिए छूट: उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी मजदूरों के परिवारों को पते के प्रमाण या राशन कार्ड के बिना केवल स्व-घोषणा (Self-Declaration) पत्र के आधार पर भी कनेक्शन पाने की सुविधा दी गई है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:
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आवेदक महिला का आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण हेतु).
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परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार विवरण.
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राशन कार्ड या परिवार की संरचना प्रमाणित करने वाला राज्य सरकार का दस्तावेज.
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बैंक खाता पासबुक और आईएफएससी (IFSC) कोड (सब्सिडी हस्तांतरण हेतु).
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हाल ही में खिंची गई पासपोर्ट साइज फोटो.
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विधिवत भरा हुआ ई-केवाईसी (e-KYC) फॉर्म.
उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ
योजना के तहत भारत सरकार प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसमें सिलेंडर की सुरक्षा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस (पाइप), घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड और इंस्टालेशन शुल्क शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) द्वारा पहला सिलेंडर रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क दिया जाता है. साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष निर्धारित रीफिल पर 300 रुपये प्रति 14.2 किग्रा सिलेंडर की सीधी सब्सिडी भी बैंक खाते में प्रदान की जाती है.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
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सबसे पहले उज्ज्वला योजना के आधिकारिक पोर्टल
pmuy.gov.inपर जाएं. -
होमपेज पर मौजूद 'Apply for New Ujjwala 2.0 Connection' विकल्प पर क्लिक करें.
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अपनी सुविधा के अनुसार गैस कंपनी (इंडेन, भारत पेट्रोलियम या एचपी गैस) का चयन करें.
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संबंधित गैस एजेंसी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ई-केवाईसी फॉर्म भरें.
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अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, बैंक खाता और पते का विवरण दर्ज करें.
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मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और सबमिट कर दें.
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फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने निकटतम एलपीजी वितरक (गैस एजेंसी) के पास जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं:
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निकटतम गैस एजेंसी से उज्ज्वला 2.0 का केवाईसी फॉर्म प्राप्त करें.
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फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और परिवार के सदस्यों का विवरण ध्यानपूर्वक भरें.
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फॉर्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.
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भरा हुआ फॉर्म गैस एजेंसी में जमा कर दें.
दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन के बाद संबंधित गैस एजेंसी द्वारा आवेदक महिला के नाम पर नया एलपीजी कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.