PM Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किसे मिलेगी ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता? जानें कौन है पात्र और कैसे करें आवेदन
केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' के तहत पात्र परिवारों को नया पक्का मकान बनाने या खरीदने के लिए ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. जानिए कौन से वर्ग इस योजना के तहत पात्र हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है.
PM Awas Yojana 2.0: देश के गरीब और कम आय वाले परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' (PMAY-U 2.0) का क्रियान्वयन जारी है. इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को अपनी जमीन पर नया पक्का घर बनाने या सरकारी/निजी साझेदारी के तहत मकान खरीदने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल मिलाकर ₹2.5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाती है. हालांकि, इस अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए गए हैं.
₹2.5 लाख सहायता के लिए मुख्य पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत ₹2.5 लाख की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी: यह भी पढ़े: PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए घर बैठे कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? जानें सबसे आसान तरीका
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आर्थिक श्रेणी (EWS): आवेदक परिवार 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS) श्रेणी से होना चाहिए, जिसकी कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम हो.
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पक्के मकान की अनुपस्थिति: देश में कहीं भी आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
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पूर्व लाभ न लिया हो: आवेदक ने बीते 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास सहायता योजना का लाभ न उठाया हो.
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जमीन का मालिकाना हक: निजी जमीन पर घर बनाने (BLC घटक) के लिए आवेदक के पास संबंधित भूमि के वैध दस्तावेज होने अनिवार्य हैं.
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महिला स्वामित्व को प्राथमिकता: योजना के नियमानुसार निर्मित घर का मालिकाना हक घर की वयस्क महिला सदस्य या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होना आवश्यक है.
किन घटकों (Verticals) में मिलती है यह राशि
योजना के तहत ₹2.5 लाख की सहायता मुख्य रूप से दो प्रमुख घटकों के माध्यम से प्रदान की जाती है:
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लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): यदि किसी पात्र EWS परिवार के पास अपनी जमीन उपलब्ध है, तो उसे 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का पक्का मकान बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक का अनुदान चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है.
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भागीदारी में किफायती आवास (AHP): यदि शहरी गरीब परिवार के पास जमीन नहीं है, तो वह राज्य या निजी एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे एएचपी प्रोजेक्ट्स में घर खरीद सकता है, जहां उसे ₹2.5 लाख की सब्सिडी छूट के रूप में मिलती है.
इसके अतिरिक्त, मध्यम आय वर्ग (LIG और MIG) के लिए लोन ब्याज पर राहत देने के लिए 'ब्याज सब्सिडी योजना' (ISS) का प्रावधान भी मौजूद है, जिसके तहत होम लोन ब्याज पर अधिकतम ₹1.80 लाख तक की छूट दी जाती है.
कौन नहीं हैं इस योजना के पात्र
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ अपात्रता मानक भी तय किए हैं. यदि परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता (Taxpayer) है, या किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो वह इस आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.
आवेदन करने का तरीका
पात्र नागरिक PMAY-U 2.0 के आधिकारिक यूनिफाइड पोर्टल (pmaymis.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और भूमि से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन जमा होने के बाद स्थानीय शहरी निकाय (ULB) और राज्य प्रशासन द्वारा पात्रता का सत्यापन किया जाता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2026 10:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

