EPF Withdrawal: EPF निकालने के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन? जानें जरूरी दस्तावेज समेत पूरी जानकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के यूनिफाइड मेबर पोर्टल के जरिए पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसा निकालना अब बेहद आसान हो गया है. नौकरी में रहते हुए एडवांस निकासी (Form 31) या नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (Form 19 & 10C) के लिए आवेदन करने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और नियमों की जानकारी लें.
EPF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूनिफाइड मेबर पोर्टल और उमंग (UMANG) ऐप के माध्यम से पीएफ राशि निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है. सदस्य अब बिना किसी कागजी कार्रवाई या नियोक्ता (Employer) के पास चक्कर काटे, घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पीएफ एडवांस या पूर्ण सेटलमेंट का दावा (Claim) कर सकते हैं.
हालांकि, क्लेम खारिज (Reject) होने से बचने के लिए आवेदकों को अपने यूएएन (UAN) खाते की केवाईसी स्थिति और सही प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है.
आवेदन करने से पहले की मुख्य शर्तें
क्लेम प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके यूएएन पोर्टल पर निम्नलिखित विवरण अद्यतन (Updated) हों:
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यूएएन (UAN) एक्टिवेशन: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय होना चाहिए.
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केवाईसी (KYC) लिंकअप: आधार कार्ड, पैन (PAN) और बैंक खाता यूएएन से लिंक और सत्यापित होना अनिवार्य है.
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सक्रिय मोबाइल नंबर: आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि ओटीपी (OTP) सत्यापन हो सके.
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नौकरी छोड़ने की तारीख (Mark of Exit): यदि आप पूर्ण पीएफ निकालना चाहते हैं, तो पिछले नियोक्ता द्वारा आपकी सर्विस हिस्ट्री में नौकरी छोड़ने की तिथि दर्ज होना आवश्यक है.
कौन-कौन से क्लेम फॉर्म चुने?
ईपीएफओ के नियमानुसार जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म का चयन करना होता है:
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फॉर्म 31 (Form 31): नौकरी में रहते हुए बीमारी, शादी, शिक्षा, घर खरीदने या बिना कारण (विशेष परिस्थिति) आपातकालीन अग्रिम (Advance) निकालने के लिए.
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फॉर्म 19 (Form 19): नौकरी छोड़ने के निर्धारित समय बाद या सेवानिवृत्ति पर पीएफ खाते की पूरी जमा राशि (Full & Final Settlement) निकालने के लिए.
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फॉर्म 10C (Form 10C): 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि होने पर पेंशन राशि की निकासी के लिए.
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फॉर्म 15G/15H: 5 वर्ष से कम की सेवा में ₹50,000 से अधिक निकासी पर टीडीएस (TDS) कटौती से बचने के लिए.
पीएफ निकासी के लिए चरणबद्ध ऑनलाइन प्रक्रिया
स्टेप 1: ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं. अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करें.
स्टेप 2: मुख्य मेन्यू में 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' अनुभाग में जांचें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता सही ढंग से सत्यापित हैं या नहीं.
स्टेप 3: 'Online Services' मेन्यू में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 4: स्क्रीन पर आपकी जानकारी दिखाई देगी. यहां अपने ईपीएफओ पंजीकृत बैंक खाते का पूरा नंबर दर्ज करें और 'Verify' पर क्लिक करें.
स्टेप 5: बैंक खाता सत्यापित होने के बाद 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें.
स्टेप 6: 'I Want To Apply For' के ड्रॉपडाउन विकल्प में अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म (Form 31 या Form 19/10C) चुनें.
स्टेप 7: एडवांस निकासी (Form 31) चुनने पर निकासी का कारण और चाही गई राशि दर्ज करें. अपना वर्तमान पता भरें और रद्द चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक की स्पष्ट फोटो अपलोड करें.
स्टेप 8: 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें. आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर 'Validate OTP and Submit Claim Form' पर क्लिक करें.
भुगतान समय और स्टेटस ट्रैक करना
सफलतापूर्वक क्लेम सबमिट होने के बाद ईपीएफओ द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाती है. आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.
सदस्य अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर 'Online Services' के तहत 'Track Claim Status' विकल्प में जाकर अपना ट्रैक आईडी चेक कर सकते हैं
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2026 11:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

