PF खाताधारक जरूर पढ़ें यह खबर! अब सालाना 2.50 लाख रुपए से अधिक की बचत पर लगेगा टैक्स
PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर है. अब भविष्य निधि (EPF) में सालाना 2.50 लाख रुपये से ज्यादा अर्जित होने पर कर्मचारियों को टैक्स देना होगा. वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख के उच्च स्तर पर निर्धारित की गई है.
PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर है. अब भविष्य निधि (EPF) में सालाना 2.50 लाख रुपये से ज्यादा अर्जित होने पर कर्मचारियों को टैक्स देना होगा. वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख के उच्च स्तर पर निर्धारित की गई है. गैर सरकारी कर्मचारियों को सालभर में पीएफ खाते में जमा योगदान राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा. PF Withdrawal Process: ऑनलाइन पीएफ कैसे निकालें? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.
नए आयकर (IT) नियमों के तहत, पीएफ खातों को 1 अप्रैल, 2022 से कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा. 31 मार्च, 2021 तक सभी योगदानों को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा. इससे पहले PF खाताधारकों को झटका देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 22) के लिए ब्याज दरों को 8.50 फीसदी से घटाकर 8.1 फीसदी कर चुका है.
सालाना 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के योगदान से पीएफ आय पर नया टैक्स लागू करने के लिए आयकर नियमों में एक नई धारा 9डी शामिल की गई है. नए नियमों के मुताबिक अब PF में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स छूट मिलेगी. इससे अधिक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले इंट्रेस्ट पर कर्मचारियों को टैक्स देना होगा.
यानि ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है. अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा. ध्यान दें कि सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है.
वित्त मंत्रालय ने 31 अगस्त को नए नियमों को अधिसूचित किया था और बाद में आयकर विभाग को भी सूचित किया गया था. अब यह नियम प्रभाव में आ गया है. गौरतलब है कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी फर्म में प्रति माह ₹ 15,000 तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते अनिवार्य हैं.