7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला गया यात्रा भत्ता से जुड़ा ये नियम, अब नहीं होना पड़ेगा परेशान

केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने लाखों कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी राहत पहुंचाते हुए यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) के नियम में कुछ जरुरी बदलाव किए है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने लाखों कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी राहत पहुंचाते हुए यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) के नियम में कुछ जरुरी बदलाव किए है. नए नियम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) बोर्डिंग पास (Boarding Pass) जमा किए बिना ही यात्रा भत्ता का दावा कर सकते हैं. इसके लिए केवल यात्रा भत्ता दावे के साथ कर्मचारी को सेल्फ-डिक्लेरेशन (Self-Declaration) देना होगा.

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो यात्रा भत्ता (टीए) बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा करने में असमर्थ हैं, उन्हें एक नया विकल्प मिला है. वे अब यात्रा भत्ता बिल (Travelling Allowance Bill) के साथ बोर्डिंग पास के स्थान पर एक सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं. यह भी पढ़े: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष में मिल सकती है ये बड़ी खुशखबरी, जल्द ऐलान की उम्मीद

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग (DoE) द्वारा 23 जून को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है “इस विभाग में टीए दावों के साथ बोर्डिंग पास जमा करने की शर्त को लेकर कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं. जिसके बाद इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी टीए बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा नहीं कर पाता है, तो वह टीए बिल के साथ बोर्डिंग पास के एवज में सेल्फ-डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकता है."

व्यय विभाग ने सेल्फ-डिक्लेरेशन के लिए एक प्रोफार्मा (Proforma) भी जारी किया है. बोर्डिंग पास के स्थान पर सेल्फ-डिक्लेरेशन की नई सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए दौरे के संबंध में लागू होगी.

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