7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े ये नियम जानना है जरूरी, मिलेगा डबल फायदा!

कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन व पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों के लिए अच्छे दिन आ गए. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए है. जबकि पेंशन (Pension) नियमों को भी सरल बनाया.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन व पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों के लिए अच्छे दिन आ गए. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए है. जबकि पेंशन (Pension) नियमों को भी सरल बनाया. 7th Pay Commission: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुआ बंपर इजाफा, जानिए पूरा कैलकुलेशन

सातवीं सीपीसी के अनुरूप वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पेंशन से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरुरी है. इसी साल केंद्र सरकार ने फैमि‍ली पेंशन भुगतान के नियम में सुधार करते हुए फैमि‍ली पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया. इसके साथ ही नए नियम में केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को भी हटा दिया है.

पेंशन संबंधित कुछ अहम सवालों के जवाब-

फैमिली पेंशन, जहां कहीं भी माता-पिता को स्वीकार्य होगी, पहले मृतक सरकारी कर्मचारी की माता को देय होगी और ऐसा न होने पर फिर मृतक सरकारी कर्मचारी के पिता को देय होगी.

यदि विकलांग भाई-बहन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय मृतक सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी पर पूरी तरह आश्रित था तो उसे फैमिली पेंशन दिया जाएगा. आश्रित विकलांग भाई-बहन को फैमिली पेंशन तब दिया जाएगा जब मृतक सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी के परिवार के अन्य सभी पात्र सदस्य (अर्थात विधवा / विधुर, बच्चे और माता-पिता) की या तो मृत्यु हो गई हो या फैमिली पेंशन के लिए अपात्र हो गए हों.

जी हां, परिवार का कोई सदस्य दिवंगत पेंशनभोगी की बाबत सैन्य सेवा के साथ-साथ सिविल सेवा के लिए दो फैमिली पेंशन प्राप्त कर सकता है.

यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी कर्मचारी की बाबत केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन फैमिली पेंशन मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा उसी सरकारी कर्मचारी की बाबत, किन्तु अलग अवधि के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से फैमिली पेंशन प्राप्त करने के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली में कोई प्रतिबंध नहीं है.

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