31 मार्च तक जरुर निपटा लें ये सारे काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
साल 2018 के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. कुछ दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे. अब ऐसे में नए साल के मौके पर आपको आर्थिक तौर पर कोई परेशानी न हो इसके लिए हम आपको कुछ ज़रुरी बातें बताने जा रहे हैं.
नई दिल्ली: साल 2018 के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. कुछ दिनों के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे. अब ऐसे में नए साल के मौके पर आपको आर्थिक तौर पर कोई परेशानी न हो इसके लिए हम आपको कुछ ज़रुरी बातें बताने जा रहे हैं. इन्हें ध्यान में रखते हुए नये साल से पहले अपने सारे कामों को निपटा लें नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.
पैन-आधार कार्ड लिंकिंग
अगर आपने अबतक अपने आधारकार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है तो सारे काम छोड़कर ये ज़रुरी काम निपटा लें. क्योंकि भारत सरकार ने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तय कर दी है. अगर आपने समय रहते अपने आधार कार्ड को पैनकार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो धारा 139एए के तहत आपका पैन अमान्य घोषित किया जा सकता है.
पैनकार्ड बनावाने को लेकर समय-सीमा
अगर आपने अबतक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो सारे काम छोड़कर पैनकार्ड बनवाने कि लिए अप्लाई कर दें. क्योंकि, जिन लोगों ने एक वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये का लेनदेन किया है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को अब अगले साल की 31 मई, या उससे पहले किसी भी हालत में पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. दरअसल, यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2018-19 से लागू की गई है.
इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो हो जाइए सावधान. क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी करते हुए इसके लिए नए साल की अंतिम तारीख 31 मार्च को निर्धारित कर दिया है. इससे पहले-पहले आपको किसी भी हाल में इनकमटैक्स फाइल करना ही होगा नहीं तो ये आपकी मुश्किलें बढ़ा देगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप आईटीआर 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले फाइल करते हैं, तो 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पडे़गी. वहीं अगर 1 जनवरी, 2019 और 31 मार्च, 2019 के बीच फाइल करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.