Indian Railways Bans Ads on Alcohol, Tobacco, Smoking: भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, शराब, तंबाकू और स्मोकिंग विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक

रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन एजेंसियों को केंद्र और राज्य के सभी नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कुछ विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक है, जिनमें शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, अश्लील कंटेंट वाले विज्ञापन, अन्य परिवहन साधनों के प्रमोशन और रेलवे हादसों से जुड़े निजी बीमा के विज्ञापन शामिल हैं. रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

Indian Railways Bans Ads on Alcohol, Tobacco, Smoking:  भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर विज्ञापनों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. अब शराब, तंबाकू और स्मोकिंग से जुड़े किसी भी तरह के विज्ञापन रेलवे परिसरों में नहीं दिखाए जाएंगे. इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी. मंत्री ने बताया कि रेलवे अपने नॉन-फेयर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए विज्ञापन और ब्रांडिंग की अनुमति देता है, लेकिन कानून की नजर में आपत्तिजनक विज्ञापनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है. ट्रेनों में किसी भी विज्ञापन को लगाने से पहले संबंधित रेलवे डिवीजन के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. Indian Railways: भारतीय रेलवे और सेना की बड़ी पहल, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद रेलवे में मिलेंगे करियर के नए अवसर

रेलवे की Out-of-Home (OOH) पॉलिसी के तहत स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में विज्ञापन के मौके दिए जाते हैं, जबकि Rail Display Network (RDN) के जरिए डिजिटल स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं. इसके अलावा ट्रेन और कोच के अंदर-बाहर भी ब्रांडिंग की सुविधा दी जाती है.

रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन एजेंसियों को केंद्र और राज्य के सभी नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कुछ विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक है, जिनमें शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, अश्लील कंटेंट वाले विज्ञापन, अन्य परिवहन साधनों के प्रमोशन और रेलवे हादसों से जुड़े निजी बीमा के विज्ञापन शामिल हैं. रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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