Bank ATM Alert: अगर एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह वापस मिल जाएंगे

ऐसा कई बार होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने का प्रोसेस पूरा तो करते हैं, एल्किन उसके बाद भी पैसे नहीं निकलते और आपके मोबाइल पर पैसे डीडक्ट होने का मैसेज भी आ जाता है. ऐसे में घबराना लाज़मी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि अब आप बड़ी ही आसानी से कटा हुआ पैसा अकाउंट में वापस ला सकते हैं.

आरबीआई (Photo Credits: IANS)

ऐसा कई बार होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने का प्रोसेस पूरा तो करते हैं, एल्किन उसके बाद भी पैसे नहीं निकलते और आपके मोबाइल पर पैसे डीडक्ट होने का मैसेज भी आ जाता है. ऐसे में घबराना लाज़मी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि अब आप बड़ी ही आसानी से कटा हुआ पैसा अकाउंट में वापस ला सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको नीचे दिए दी गई चीजों का पालन करना होगा. यह भी पढ़ें: रिजर्व बैंक ने आम आदमी को दी राहत, लगातार दूसरी बार नहीं बढ़ाया रेपो रेट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के अनुसार यदि आपका एटीएम से पैसे विड्रावाल के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो एक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते में धन वापस नहीं आया है, तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ में एटीएम से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया है. यह भी पढ़ें: रिजर्व बैंक, इंडियन रेलवे और SBI के ये 5 बड़े बदलाव जरुर पढ़े, आज से हो गया लागू

देखें ट्वीट:

असफल एटीएम लेनदेन वापसी के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण बातें:

आरबीआई का कहना है कि बैंकों को अपने यहां इस तरह के लेनदेन को रिवर्स करना चाहिए.

आम लोगों को सलाह दी गई है कि यदि पैसे काटे जाते हैं, तो उनके बैंक और एटीएम (यदि वह किसी अन्य बैंक के हैं) को तुरंत शिकायत करनी चाहिए.

आरबीआई के अनुसार, लेन-देन की विफलता के मामले में, बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के खाते को फिर से क्रेडिट करने के लिए अनिवार्य किया गया है.

कार्ड जारी करने वाले बैंक को असफल लेनदेन की तारीख से 5 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं करने के लिए प्रति दिन 100 का भुगतान करना पड़ता है.

कस्टमर अपने बैंक से संपर्क कर मामले को उठा सकता है.

बैंक से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देने की स्थिति में ग्राहक को बैंकिंग लोकपाल के पास वापस ले जाया जा सकता है.

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