How to File Income Tax Return For FY 2020-21: incometax.gov.in पर ऑनलाइन ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, इन स्टेप्स को करें फॉलो
वित्त मंत्रालय ने विभिन्न आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म की ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने विभिन्न आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म की ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. बता दें कि आयकर विभाग ने COVID-19 महामारी के कारण कई बार ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि सामान्य रूप से 31 जुलाई हुआ करती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जिन फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है उसे लेकर एक ट्वीट भी किया गया है.
ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ी
ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न
- नए आईटीआर पोर्टल - www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- ई-फाइल टैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें और फिर "फाइल इनकम टैक्स रिटर्न" पर क्लिक करें.
- मूल्यांकन वर्ष चुनें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
- आईटीआर दाखिल करने के लिए मोड का चयन करें.
- आम तौर पर, ऑनलाइन मोड की सिफारिश की जाती है और आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
- "Start Filing New ITR" पर क्लिक करें.
- तीन विकल्पों के साथ एक नया पेज - व्यक्तिगत, HUF और अन्य.
- "व्यक्तिगत" चुनें.
- आईटीआर प्रकार का चयन करें.
- आईटीआर दाखिल करने का कारण चुनें और आवश्यक फील्ड भरें.
- भुगतान करें यदि लागू हो.
- आईटीआर का प्रीव्यू देखने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
- फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा.
- वेरिफिकेशन मोड सलेक्ट करें.
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