How to File Income Tax Return For FY 2020-21: incometax.gov.in पर ऑनलाइन ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, इन स्टेप्स को करें फॉलो

वित्त मंत्रालय ने विभिन्न आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म की ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.

इनकम टैक्स (Photo Credits: PTI)

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने विभिन्न आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म की ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है. नए टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की ओर से परेशानियों की शिकायतें आने के बाद वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आने वाले कई फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. बता दें कि आयकर विभाग ने COVID-19 महामारी के कारण कई बार ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि सामान्य रूप से 31 जुलाई हुआ करती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जिन फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है उसे लेकर एक ट्वीट भी किया गया है.

ई-फाइलिंग की समय सीमा बढ़ी

ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

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