गुरमीत राम रहीम को झटका, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की पैरोल याचिका

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पैरोल याचिका गुरमीत राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर द्वारा दायर की गई थी.

गुरमीत राम रहीम सिंह (Photo Credits: Instagram)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) की पैरोल याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने खारिज कर दी है. पैरोल याचिका गुरमीत राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर (Harjeet Kaur) द्वारा दायर की गई थी. ज्ञात हो कि गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म करने को लेकर 20 साल कैद की सजा काट रहा है. गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. राम रहीम (51) वर्तमान में उच्च सुरक्षा वाली रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. यह राजधानी चंडीगढ़ से 250 किमी दूर है.

उधर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. वह डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है. यह भी पढ़ें- रेप आरोपी गुरमीत राम रहीम ने मांगी 42 दिन के लिए पैरोल, कहा- बाहर आकर करना चाहता हूं खेती

अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को अन्य पीठ को सौंपा जा सकें. उनके (हनीप्रीत) वकील ने कहा कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और बाद में उनका नाम एफआरआई में दर्ज हुआ. बता दें कि राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे.

आईएएनएस इनपुट

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